जीएसटी और इससे जुड़े विभिन्न विषयों पर केन्द्रीय राजस्व सचिव डॉ. हसमुख अधिया सहित विशेषज्ञों की टीम की प्रस्तुति
गुरुवार से केंद्रीय राजस्व विभाग तथा केंद्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा जीएसटी की मास्टर क्लास का ऑनलाइन आयोजन किया जा रहा है. इसमें जीएसटी और उससे जुड़े विभिन्न विषयों पर केंद्रीय राजस्व सचिव हसमुख अधिया सहित विशेषज्ञों की टीम ने प्रस्तुतीकरण दिया. मास्टर क्लास के पहले दिन रजिस्ट्रेशन और माइग्रेशन विषय पर समस्याओं का समाधान किया गया.
जीएसटी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया और उससे जुड़े सवाल
देश भर में कारोबारियों के जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए कॉमन पोर्टल gst.gov.in है. आप जिस विभाग में रजिस्टर्ड हैं, उसके जरिए जीएसटीएन आईडी और पासवर्ड भेजा गया होगा. पोर्टल ओपन होते ही एक खास लिंक दिया जाएगा, जहां से वे अपने लिए आईडी-पासवर्ड जेनरेट कर सकते हैं. आईडी वेरिफिकेशन के बाद स्थायी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डालें. ओटीपी की मदद से आईडी पासवर्ड बदल लें. अनरजिस्टर्ड ट्रेडर्स को उनके मौजूदा डॉक्युमेंट्स के आधार पर आईडी जेनरेट करने का मौका मिलेगा.

एनरोलमेंट एप्लिकेशन सबमिट करने के 15 मिनट के भीतर आपको ऐप्लिकेशन रेफरेंस नंबर (ARN)मिल जाएगा. ध्यान रहे सभी जानकारी आधार और पैन नंबर के अनुसार ही होनी चाहिए. किसी भी तरह की परेशानी होने पर cbecmitra.helpdesk@gst.gov.in पर अपनी डिटेल्स भेज सकते हैं या हेल्पलाइन नंबर 1800-1200-232 पर कॉल कर सकते हैं.
एनरॉलमेंट नंबर मिलने का मतलब है कि रजिस्ट्रेशन लगभग तय. डिपार्टमेंट सेल्स डिटेल्स सहित कुछ जानकारियां अपलोड करने को कह सकता है. इसके बाद एक प्रोविजिनल जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर जारी होगा जो जीएसटी लागू होने के बाद स्थायी टिन नंबर होगा.
जीएसटी की मास्टर क्लास का सीधा प्रसारण दूरदर्शन के राष्ट्रीय और अन्य चैनलों पर भी किया जा रहा है. निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 6, 7 और 8 जुलाई को हिन्दी में और 10, 11 और 12 जुलाई को ऑन लाइन क्लास का आयोजन अपरान्ह 4.30 बजे से 5.30 बजे तक किया जाएगा. हिन्दी में छह जुलाई को ‘रजिस्ट्रेशन और माइग्रेशन विषय पर, 7 जुलाई को ‘ट्रांजिशन एंड इनवाइस मेकिंग विषय पर और 8 जुलाई को ‘काम्पोजिशन एंड रिकार्ड कीपिंग विषय पर ऑन लाइन मास्टर क्लास का आयोजन किया जाएगा
गुरुवार से केंद्रीय राजस्व विभाग तथा केंद्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा जीएसटी की मास्टर क्लास का ऑनलाइन आयोजन किया जा रहा है. इसमें जीएसटी और उससे जुड़े विभिन्न विषयों पर केंद्रीय राजस्व सचिव हसमुख अधिया सहित विशेषज्ञों की टीम ने प्रस्तुतीकरण दिया. मास्टर क्लास के पहले दिन रजिस्ट्रेशन और माइग्रेशन विषय पर समस्याओं का समाधान किया गया.
जीएसटी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया और उससे जुड़े सवाल
देश भर में कारोबारियों के जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए कॉमन पोर्टल gst.gov.in है. आप जिस विभाग में रजिस्टर्ड हैं, उसके जरिए जीएसटीएन आईडी और पासवर्ड भेजा गया होगा. पोर्टल ओपन होते ही एक खास लिंक दिया जाएगा, जहां से वे अपने लिए आईडी-पासवर्ड जेनरेट कर सकते हैं. आईडी वेरिफिकेशन के बाद स्थायी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डालें. ओटीपी की मदद से आईडी पासवर्ड बदल लें. अनरजिस्टर्ड ट्रेडर्स को उनके मौजूदा डॉक्युमेंट्स के आधार पर आईडी जेनरेट करने का मौका मिलेगा.

एनरोलमेंट एप्लिकेशन सबमिट करने के 15 मिनट के भीतर आपको ऐप्लिकेशन रेफरेंस नंबर (ARN)मिल जाएगा. ध्यान रहे सभी जानकारी आधार और पैन नंबर के अनुसार ही होनी चाहिए. किसी भी तरह की परेशानी होने पर cbecmitra.helpdesk@gst.gov.in पर अपनी डिटेल्स भेज सकते हैं या हेल्पलाइन नंबर 1800-1200-232 पर कॉल कर सकते हैं.
एनरॉलमेंट नंबर मिलने का मतलब है कि रजिस्ट्रेशन लगभग तय. डिपार्टमेंट सेल्स डिटेल्स सहित कुछ जानकारियां अपलोड करने को कह सकता है. इसके बाद एक प्रोविजिनल जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर जारी होगा जो जीएसटी लागू होने के बाद स्थायी टिन नंबर होगा.
जीएसटी की मास्टर क्लास का सीधा प्रसारण दूरदर्शन के राष्ट्रीय और अन्य चैनलों पर भी किया जा रहा है. निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 6, 7 और 8 जुलाई को हिन्दी में और 10, 11 और 12 जुलाई को ऑन लाइन क्लास का आयोजन अपरान्ह 4.30 बजे से 5.30 बजे तक किया जाएगा. हिन्दी में छह जुलाई को ‘रजिस्ट्रेशन और माइग्रेशन विषय पर, 7 जुलाई को ‘ट्रांजिशन एंड इनवाइस मेकिंग विषय पर और 8 जुलाई को ‘काम्पोजिशन एंड रिकार्ड कीपिंग विषय पर ऑन लाइन मास्टर क्लास का आयोजन किया जाएगा
