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अब कोई भी टैक्स अधिकारी व्यापारियों को नहीं कर सकेगा परेशान GST Bill After Any income Tax Officer no disturb to business man

अब कोई भी टैक्स अधिकारी व्यापारियों को नहीं कर सकेगा परेशान GST Bill After Any income Tax Officer no disturb to business man

शिकायतें मिली हैं कि कुछ बेइमान लोग खुद को माल एवं सेवाकर (जीएसटी) अधिकारी बताकर दुकानदारों और ग्राहकों को डराने की कोशिश कर रहे हैं..
यदि कोई टैक्स अधिकारी किसी भी व्यापारी को परेशान करता है तो वह हेल्पलाइन पर फोन कर शिकायत कर सकता है.
 सरकार ने आज साफ कर दिया कि किसी भी कर अधिकारी को व्यापारियों या दुकानदारों की अनुमति के बिना उनके दुकान का दौरा करने का अधिकार नहीं है और यदि कोई अधिकारी इसका उल्लंघन किए जाने पर इसकी शिकायत हेल्पलाइन पर दर्ज करायी जानी चाहिए.
ऐसी शिकायतें मिली हैं कि कुछ बेइमान लोग खुद को माल एवं सेवाकर (जीएसटी) अधिकारी बताकर दुकानदारों और ग्राहकों को डराने की कोशिश कर रहे हैं. इसके बाद वित्त मंत्रालय ने यह स्पष्टीकरण जारी किया है.
जीएसटी मुख्य आयुक्त (दिल्ली क्षेत्र) ने स्पष्ट किया कि कर विभाग जीएसटी व्यवस्था में हस्तांतरण के दौरान व्यापारियों और दुकानदारों की प्रक्रिया समझने में केवल मदद करना चाहता है.
मंत्रालय ने एक बयान में स्पष्ट किया है कि विभाग के किसी अधिकारी को बिना अनुमति दुकानदार या व्यापारी के परिसर का दौरा करने का अधिकार नहीं है. यदि कोई इस समस्या का सामना करता है तो विभाग की फोन लाइन 011-23370115 पर शिकायत दर्ज सकता है.
इसके अलावा वित्त मंत्री अरूण जेटली ने अलग से एक कार्यक्रम में जीएसटी रेट्स फाइंडर मोबाइल एप पेश की है. यह एप गूगल के प्ले स्टोर पर उपलब्ध है.

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